जंतर-मंतर पर मारपीट से जुड़े मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत

नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान एक छात्रा-कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के अभियुक्त स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज की ज़मानत याचिका पर अपना आदेश 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था. 14 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज के वकील की ओर से दलीलें रखी गईं थीं. इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज के लिए तीन हफ़्तों की अंतरिम ज़मानत का फ़ैसला दिया.

स्वतंत्र भारद्वाज के वकील उमेश शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किल के लिए रेगुलर बेल मांगी थी. वो इस फ़ैसले का अध्ययन करेंगे और फिर नियमित ज़मानत के लिए कोशिश करेंगे. स्वतंत्र भारद्वाज के एक वायरल वीडियो में उन्हें कहते देखा गया था कि उन्होंने एक स्टूडेंट कार्यकर्ता के पिता का सिर फोड़ दिया था लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुए क्योंकि उनके ऊंचे राजनीतिक संपर्क थे.

इस वायरल वीडियो के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के चीफ़ चंद्रशेखर ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ़्तारी की मांग की थी.

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